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Update / 2022/05/27

राशन डीलर की शिकायत यहा करे जल्द होगी कार्यवाही, Ration Card Helpline Number

Ration Card Dealer Complaint Toll Free Number: राशन कार्ड धारक को सरकार की तरफ से सुविधाएँ मिलते है जिसमे उसे अनाज मिलता है यह अनाज निशुल्क और कम से कम शुल्क में दिया जाता है यह राशन कार्ड की केटेगरी के अनुसार मिलता है । परन्तु आपने देखा होगा की जानकारी के अभाव में लोगो को कई परेशानी का सामना करना पड़ता है जैसे कुछ राशन डीलर उचित मात्रा में राशन देने में आनाकानी करते है। बहोत से ऐसे मामले है जिसमे खाद्य सुरक्षा विभाग के अनाज वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार के मामले सामने आये है । 

उसपर भी राशन कार्ड धारक को समझ नहीं आता की क्या करे किस से शिकायत करे। इसलिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राशन सम्बंधित समस्याओ और शिकायतों के निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किये गए है। आप उन नम्बरों कर शिकायत कर सकते है और वह कार्यवाही तुरंत होगी ।

राज्यों व केन्द्र शाषित प्रदेशो के अनुसार सूचि निचे दी गयी है।

Ration dealer complaint number state wise:

State/UT Government

Toll Free Numbers

आंध्रप्रदेश

1800-425-2977

अरुणाचल प्रदेश

03602244290

असम

1800-345-3611

बिहार

1800-3456-194

छत्तीसगढ़

1800-233-3663

गुजरात

1800-233-5500

हरियाणा

1800-180-2087

हिमाचल प्रदेश

1800-180-8026

झारखंड

1800-345-6598, 1800-212-5512

कर्नाटक

1800-425-9339

केरल

1800-425-1550

मध्यप्रदेश

181

महाराष्ट्र

1800-22-4950

मणिपुर

1800-345-3821

मेघालय

1800-345-3670

मिजोरम

1860-222-222-789, 1800-345-3891

नागालैंड

1800-345-3704, 1800-345-3705

ओड़िशा

1800-345-6724 / 6760

पंजाब

1800-3006-1313

राजस्थान

1800-180-6127 / 181

सिक्किम

1800-345-3236

तमिलनाडू

1800-425-5901

तेलंगाना

1800-4250-0333

त्रिपुरा

1800-345-3665

उत्तरप्रदेश

1800-180-0150

उत्तराखंड

1800-180-2000, 1800-180-4188

पश्चिम बंगाल

1800-345-5505

दिल्ली

1800-110-841

जम्मू

1800-180-7106

कश्मीर

1800-180-7011

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

1800-343-3196

चंडीगढ़

1800-180-2068

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

1800-233-4004

लक्षद्वीप

1800-425-3186

पुदुच्चेरी

1800-425-1082

गोवा

1800-233-0022


शिकायत के अलावा आप खुद चाहे तो राशन की दूकान खोल सकते है जाने उसके नियम 

राशन की दुकान कौन खोल सकता है (Ration Shop Eligibility Criteria)
राशन की दुकान खोलने के लिए पात्रता अलग – अलग राज्य सरकार अलग – अलग होती हैं, किन्तु कुछ पात्रता सभी के लिए निर्धारित होती हैं जोकि इस प्रकार हैं –

  • भारत का निवासी :- राशन की दुकान खोलने के इच्छुक व्यक्ति भारत के निवासी होने चाहिये साथ ही वह जिस क्षेत्र का रहने वाला हैं उसी क्षेत्र में यह दुकान खोल सकता है। 
  • आर्थिक रूप से समर्थ :- आवेदन करने वाले व्यक्ति के बैंक खाते में कम से कम 50 हजार रूपये की राशि होना आवश्यक है इसका मतलब यह है कि वह आर्थिक रूप से समर्थ हो
  • शैक्षणिक योग्यता :- लोगों को राशन की दुकान खोलने के लिए पहले पात्रता कम से कम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने की थी, जिसे अब बढ़ा कर स्नातक तक की कर दी गई है. हालांकि अलग – अलग राज्यों में यह योग्यता अलग हो सकती हैं।  
  • पहले से लाइसेंस प्राप्त आवेदनकर्ता नहीं कर सकते आवेदन :- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले एक बार राशन की दुकान के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिया हैं लेकिन किसी कारण से उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया हैं तो वह इसके लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकता है।  
  • कानूनी दोषी :- ऐसे व्यक्ति जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दोषी है. वह भी इसके लिए पात्र नहीं होगा.
  • अन्य लाइसेंस :- यदि किसी व्यक्ति के पास पहले का खाद्यान्न विभाग की ओर से दिया जाने वाला खाने के तेल, चीनी, गेहूं, चावल आदि का लाइसेंस प्राप्त है. तो वह भी राशन की दुकान के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। 
  • राशन की दुकान के लिए जगह की आवश्यकता (Ration Shop Required Location and Place)
  • जिस जगह पर दुकान खोल रहे हैं उसके पूरे पेपर होने चाहिए, चाहे वह जगह आपकी हो या रेंट एग्रीमेंट पर साइन करके आपने उसे रेंट में लिया हो।  
  • यह दुकान के लिए ऐसा क्षेत्र होना चाहिये जिसके सामने कम से कम 15 फीट चौड़ी सड़क हो. ताकि लोग राशन लेने जायें तो लोगों को राशन खरीदने में परेशानी न हो।  
  • दुकान की ऊंचाई एवं चौड़ाई 3 मीटर से 5 मीटर तक होनी चाहिए।  
  • यदि राशन की दुकान के पास आटा चक्की हो तो इससे लोगों को राशन खरीद कर गेंहू पिसवाने में आसानी हो जाएगी। 
राशन की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें (How to Apply )
यदि आप शहरी इलाकों में रहते हैं तो आपको राशन की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो इसके लिए प्रक्रिया अभी ऑफलाइन रखी गई है. यहाँ हम आपको दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बता रहे हैं –

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए –  
ग्रामीण क्षेत्र में राशन की दुकान की आवश्यकता हैं या नहीं इस बात के लिए बैठक आयोजित की जाती है. यह बैठक करने का कारण तब पैदा होता हैं जब उस गांव में रहने वाले लोगों को राशन लेने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है, या वे अपने राशन वितरक के व्यवहार से खुश नहीं हैं। 
इस बैठक की देखरेख करने का उत्तरदायित्व सहायक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को दिया जाता है. उन्हीं के सामने राशन की दुकान खोलने वाले लोगों के नाम जाते हैं। 
फिर जिन लोगों के नाम दिए जाते हैं उन उम्मीदवारों की योग्यता एवं अन्य शर्तों का सत्यापन किया जाता हैं. उन्हें ब्लॉक अधिकारी द्वारा एक फॉर्म भी दिया जाता हैं जिसे भरकर उन्हें जमा करना होता है. साथ ही उनके सभी दस्तावेजों को भी जमा कर उसकी जाँच की जाती है. यदि किसी उम्मीदवार के पास किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं हैं तो वह उसके लिए अपने ग्राम सरपंच या सहायक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से सम्पर्क कर सकते हैं। 
फिर सभी चयन किये गये उम्मीदवारों के आवेदन फॉर्म एवं दस्तावेज को ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी के पास भेजा जाता है. और फिर उनके द्वारा सत्यापित होने के बाद इसे डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के पास पहुँचाया जाता है। 
इसके बाद सभी दस्तावेज जिला मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं. और उन्हें यहाँ से लाइसेंस प्राप्त होता हैं, लेकिन आपको बता दें कि लाइसेंस प्राप्त करने से पहले आपको सिक्यूरिटी के रूप में राज्यों के आधार और कुछ रूपये भुगतान भी करना पड़ता है। 
इस तरह से आपको ग्रामीण क्षेत्र में राशन की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो जाता है. और फिर आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। 


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